नई दिल्ली, अक्टूबर 18 -- मद्रास हाईकोर्ट ने हवाई यात्रा के दौरान एक यात्री को खाने में बाल मिलने के मामले में एयर इंडिया पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि यात्री को दी जाएगी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में एयर इंडिया को एक तरीके से राहत ही दी है क्योंकि निचली अदालत ने सुनवाई करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके खिलाफ एयर इंडिया ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक न्याय मूर्ति पी बी बालाजी ने एयर इंडिया लिमिटेड की अपील का आंशिक रूप से बरकरार रखते हुए यह आदेश जारी किया। न्यायाधीश ने कहा, "एयर इंडिया के अधिकारी इस मामले में अपने लिखित बयानों में असंगत और अस्थिर रहे हैं। जैसे की एक बार में उन्होंने दावा किया कि विमान में इस दौरान 7 कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन यात्री ने किसी से भी इस बा...