कोडरमा, अप्रैल 30 -- कोडरमा,संवाददाता। टोबैको कंट्रोल सेल और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी कोडरमा की संयुक्त टीम ने बुधवार को कोटपा एक्ट 2003 के विभिन्न धाराओं अंतर्गत कई प्रतिष्ठानों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई प्रतिष्ठान तंबाकू और तंबाकू उत्पाद संबंधी पदार्थ की बिक्री करते हुए पाए गए। 30 प्रतिष्ठानों में निरीक्षण किया गया, जिसमें से कोटपा एक्ट के सेक्शन 6ए के तहत 11 प्रतिष्ठानों में 12 सौ रू का जुर्माना वसूला गया। साथ ही उन्हें जानकारी दी गई की 6ए का साईंनेज लगाया जाना जरूरी है। उन्हें बताया गया कि शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तंबाकू संबंधित पदार्थ का बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंधित है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच के दौरान जल्द से जल्द फूड लाइसेंस लेने का निर्दश द...