पलामू, फरवरी 20 -- मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाये रखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर न्याय निर्णयन पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता कुंदन कुमार ने खाद्य सुरक्षा उल्लघंन को लेकर आठ प्रतिष्ठानों के खिलाफ जुर्माना लगाया है। जनवरी माह से अबतक आठ प्रतिष्ठानों के विरुद्ध 2 लाख 65 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। अपर समाहर्ता ने बताया कि घटिया और मिलावटी (अवमानक) खाद्य पदार्थ बिक्री करने व भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमों का पालन नहीं करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया है। इसके पूर्व इन विक्रेताओं के फ़ूड सैंपल को जांच के लिए रांची के नामकुम स्थित स्टेट फ़ूड टेस्टिंग लैबोरेट्री में जांच कराया गया। समय-समय पर फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर गुलाब लकड़ा ने खाद्द पदार्थ बेचने वाले दुकानों पर छापेमारी कर ...