रुद्रपुर, नवम्बर 15 -- रुद्रपुर, संवाददाता। मानकों के विपरीत खाद्य पदार्थों के विक्रय, भंडारण और निर्माण में लिप्त मिले कारोबारियों पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला अधिकारी कौस्तुभ मिश्र ने कुल 1,10,000 का अर्थदंड लगाया है। पहले मामले में 15 अक्तूबर 2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्या ने पंतनगर स्थित एक प्रतिष्ठान से गोल्डी धनिया पाउडर का नमूना जांच को लिया था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में नमूना अधोमानक पाया गया था। मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने कारोबारी उमेश सुयाल (रिलायंस स्मार्ट प्वाइंट, जसपुर) पर Rs.10,000 तथा निर्माता कंपनी मेसर्स श्री साईं एग्रो प्रोडक्ट्स, अशोक नगर, गुंटूर (आंध्र प्रदेश) पर Rs.50,000 का जुर्माना लगाया। दूसरे मामले में 29 जनवरी 2022 को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी काशीपुर अपर्णा साह द्वारा बाजपुर स्थित ...