बांदा, जनवरी 14 -- बांदा। संवाददाता खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से जांच को लैब भेजे गए खाद्य वस्तुओं के चार नमूने फेल हो गए हैं। कारोबारियों को खुद से भी नमूनों का जांच कराने का मौका दिया गया। इसके बाद एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए एडीएम ने पानी व किराना कारोबारी सहित चार लोगों पर दो लाख 40 हजार रुपये जुर्माना किया है। एक माह के अंदर जुर्माना की राशि जमा करने की नोटिस दी गई है। सहायक खाद्य आयुक्त जयप्रकाश तिवारी ने बताया कि शहर के सर्वोदय नगर निवासी सुखदेव पुत्र ज्ञान सिंह के यहां पानी के पाउच तैयार होते हैं। पानी का नमूना जांच के लिए भेजा गया था। यह फेल आया है। एडीएम न्यायालय के यहां खाद्य वस्तुओं में मिलावट के मामले में चार लोगों के खिलाफ वाद दायर किया गया था। सुखदेव पर एक लाख रुपये जुर्माना किय...