हजारीबाग, फरवरी 26 -- बरही, प्रतिनिधि। बरही अनुमंडल क्षेत्र के खाद्य कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस के लिए 27 फरवरी को बरही प्रखंड कार्यालय में शिविर लगाया जाएगा। इस आशय की जानकारी जिला अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से दी गई है। पत्र जारी करते हुए कहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के कारोबार करना दंडनीय अपराध है। शिविर पूर्वाहन 11:00 बजे से 4:00 बजे तक चलेगा। जिसका सालाना टर्नओवर 12 लाख तक है उन्हें प्रतिवर्ष रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपये लगेगा। आवेदक को पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल का पता और एक पासपोर्ट आकार का फोटो जमा करना होगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...