हापुड़, दिसम्बर 5 -- जिले में खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वाले खाद्य पदार्थ विक्रेताओं पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधी प्रशासन विभाग ने कार्यवाही कराते हुए नवंबर माह में 18 मामले निर्णित कराए। अपर जिलाधिकारी की कोर्ट से 10 मिलावटखोरों पर 2.95 लाख का अर्थदंड लगाया गया है। जबकि 08 नमूने अधोमानक पाए गए है। इसमें रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले दूध, पनीर, नमकीन, बेसन आदि भी खाने लायक नहीं पाए गए है। जिलेवासियों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधी प्रशासन विभाग की टीम ने दीपावली से पहले जमकर छापेमारी कार्यवाही की। इसके बावजूद भी मिलावटखोर सुधरने का नाम नहीं ले रहे है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधी प्रशासन विभाग की टीम ने एडीएम प्रशासन की कोर्ट से 18 नमूने निर्णित कराए। इसमें 18 खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं थे। जिनमें किसी न ...