अंबेडकर नगर, अगस्त 5 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। अपर जिलाधिकारी डॉ सदानंद गुप्त ने खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण के संबंध में न्यायालय में विचाराधीन 35 वादों का निर्णय करते हुए आठ लाख का अर्थदंड अधिरोपित किया है। खाद्य पदार्थों के ये सभी नमूने विगत माह में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों से संग्रहित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। सहायक आयुक्त ग्रेड टू एसके त्रिपाठी ने बताया कि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में अधोमानक पाए गए नमूनों पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में परिवाद पंजीकृत कराया गया था। न्यायालय द्वारा परीक्षण के उपरान्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को दोष सिद्ध पाते हुए उनके ऊपर अर्थदंड अधिरोपित किया गया। अधोमानक मिश्रित दूध विक्रय करने के आरोप विक्रेता एकलाख अहमद निवासी ग्र...