अमरोहा, सितम्बर 25 -- अमरोहा, संवाददाता। खाते से 3.60 लाख रुपये निकल गए। बाद में 20 हजार रुपये वापस आ गए। जानकारी पर किसान के होश उड़ गए। बैंक कर्मियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सुनवाई के दौरान उपभोक्ता फोरम ने बैंक अधिकारियों को 3.40 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिया है। इतना ही नहीं बैंक को आर्थिक, मानसिक प्रताड़ना के साथ ही वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये अलग से भी देने होंगे। शहर के मोहल्ला पीरगढ़ निवासी पेशे से किसान भगवानदास का स्थानीय एक बैंक की शाखा में खाता था। उनके खाते में कुल 3 लाख 97 हजार 131 रुपये थे। उन्हें पैसों की आवश्यकता नहीं थी लिहाजा उन्होंने काफी समय तक खाते से कोई लेनदेन नहीं किया था। इसी बीच 24 मार्च 2022 को भगवान दास जब रुपये निकालने के लिए बैंक पहुंचे तो उनके खाते में सिर्फ 28356 रुप...