मुजफ्फरपुर, अप्रैल 25 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। कांटी थाना के विशुनदत्तपुर निवासी कपड़ा व्यवसायी प्रभात कुमार के नाम पर गोला रोड स्थित बैंक की शाखा में चालू खाता खोलवाकर एक करोड़ 75 लाख का फर्जीवाड़ा करने के आरोपित सोनवर्षा गांव के सीएसपी संचालक मयंक मोहन की अग्रिम जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी गई है। प्रभात की ओर से पैरवी कर रहे हाईकोर्ट के अधिवक्ता अशोक कुमार ठाकुर ने बताया कि इस अर्जी की जिला एवं अपर न्यायाधीश-प्रथम के कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उन्होंने बताया कि प्रभात के चालू खाता में उसका मोबाइल नंबर व ई-मेल के बजाय मयंक मोहन का मोबाइल व ई-मेल जुड़ा था, जिसका लाभ उठाकर साइबर ठगी की गई और प्रभात को जानकारी भी नहीं हुई। अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से दाखिल केस डायरी में खाता से जुड़े मोबाइल नंबर को मायंक का बत...
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