बेगुसराय, फरवरी 18 -- मंझौल/चेरियाबरियारपुर, एक संवाददाता। एडीजे मंझौल संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए खांजहांपुर में हुए दिल दहलाने वाले दोहरे हत्याकांड के मामले में दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार के अनुसार भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माना, भादवि की धारा 307 में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना, भादवि की धारा 324 में 3 साल की सजा 2 हजार रुपए जुर्माना, भादवि की धारा 325 में 7 साल की सजा 5 हजार रुपए जुर्माना, भादवि की धारा 323 में एक साल की सजा एक हजार रुपए जुर्माना तथा भादवि की धारा 341 में एक महीना की सजा तथा एक सौ रुपए जुर्माना सुनाया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दोहरे हत्याकांड के सेशन ट्रा...