मधुबनी, फरवरी 13 -- हरलाखी, एक संवाददाता। बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय में गुरुवार को खस्सी चोरी के आरोप में आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट में मामला 2014 से चल रहा था। हरलाखी थाना क्षेत्र के गिदराही गांव निवासी राजकुमार राउत ने जीआर 583/2014 मुकदमा बेनीपट्टी कोर्ट में दायर किया था। जिसमें बेता परसा गांव निवासी मो एहसान पर खस्सी चोरी कर उमगांव बाजार में हटवरिया ऑफिस टोल निवासी अब्दुल बारीक के हाथों खस्सी को काटकर बाजार में बेचने का आरोप लगाया गया था। जज मो शोएब ने फैसला सुनाते हुए आरोपी मो ऐहसान और खस्सी काटने वाले आरोपी अब्दुल बारीक को तीन साल की सजा सुनाई। बचाव पक्ष के वकील ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के बचाव में 20001 के प्रोविजन बेल पर जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील के लिए 45 दि...