रांची, अगस्त 14 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त पवन कुमार की अदालत ने छह साल पुराने खलारी कोलियरी की भूमिगत खान से करीब 2.50 लाख रुपए मूल्य के सामान चोरी करने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे छह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने विकास तुरी, राजू कुमार तुरी, मिन्हाज आलम, पन्नालाल तुरी, दानेश्वर तुरी उर्फ खौरा एवं रंजीत तुरी को मामले से बरी किया। इनलोगों पर भूमिगत खान में घुसकर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को बंधक बनाने, दो गार्डों के साथ मारपीट करने और लगभग 200 किलो ट्रांसफॉर्मर कॉइल, 100 मीटर 3.3 केवी पावर केबल, 20 पीस पंप व अन्य विद्युत उपकरणों के पार्ट्स समेत करीब Rs.2.50 लाख मूल्य के सामान चोरी कर लेने का आरोप था। घटना को अंजाम 22 जनवरी 2019 को दिया गया था। घटना को लेकर खलारी थाना में प्राथमिकी दर्ज...
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