मोतिहारी, सितम्बर 25 -- मोतिहारी, हिन्दुस्तान संवाददाता। खरीफ मौसम में डीएपी खाद की बिक्री के लिए कृषि विभाग ने नया गाइड लाइन जारी किया है। खुदरा खाद विक्रेताओं को सत्यापन के बाद डीएपी की बिक्री का आदेश दिया गया है। इसके लिए संबंधित पंचायत के किसान सलाहकार व कृषि समन्वयकों को सत्यापन की जिम्मेवारी दी गई है। वास्तविक किसान के फसल की अवस्था को देखकर ही सत्यापन कर डीएसपी बिक्री करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश से फुल बैग डीएपी खरीदने वाले किसानों को सुविधा होगी। जबकि कम मात्रा यानी खुदरा खाद खरीदने वाले किसानों की परेशानी बढ़ गई है। क्योंकि खुदरा खाद विक्रेता सत्यापन के बाद ही किसानों को डीएपी बेचने की बात कह रहे हैं। डीएओ मनीष कुमार सिंह ने बताया कि आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले खुदरा खाद विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.