लखनऊ, अगस्त 1 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की अपील को मंजूर करते हुए खरीफ फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की अवधि को 14 अगस्त तक बढ़ा दिया है। अब तक इस योजना के तहत बीमा कराने की अवधि 31 अगस्त अन्तिम तिथि थी। केन्द्र सरकार के इस कदम से प्रदेश में अब गैर-ऋणी किसान 14 अगस्त, तक और ऋणी किसान (किसान क्रेडिट कार्ड/क्रॉप लोन) 30 अगस्त तक अपनी अधिसूचित फसलों (धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल) का बीमा करा सकते हैं। किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कीटों और बीमारियों का प्रकोप, सूखा, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि और असफल बुवाई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर बनाए रखना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान क...
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