रांची, मार्च 20 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। शहरी इलाकों में ट्रांसफर्मर खराब होने पर 24 घंटे व ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे में ठीक करने का मानक तय किया गया है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार 2025-26 में मैकेनिज्म विकसित कर रही है, सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, ताकि लोग हर्जाने के लिए अपील कर सकें। मंत्री ने बताया कि ससमय ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होने पर प्रतिदिन के हिसाब से 25 रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है। गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के अल्पसूचित प्रश्न पर मंत्री सरकार का पक्ष रख रहे थे। सत्येंद्रनाथ तिवारी ने पूछा कि राज्यभर में अबतक ट्रांसफार्मर ठीक करने में देरी होने पर हर्जाना कितने को मिला। जबाब में मंत्री ने कहा कि कोई दावा या आपत्ति विभाग को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे में हर्जाना विभाग ने नहीं दिया। मंत्री ने ...