बस्ती, सितम्बर 21 -- बस्ती, निज संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने अस्पताल में लगाए गए खराब जेनरेटर की कीमत का आठ फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। कंपनी के लापरवाही को देखते हुए एक लाख 30 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। देवघर निवास शिवराम ने अधिवक्ता रामनयन गौतम के माध्यम से सीएंडएस होमोइंसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया कि शिकायतकर्ता के अनुसार कंपनी जेनरेटर बनाने का विक्रय करती है। 24 अप्रैल 2019 को तीन लाख 39 हजार रुपये भुगतान करके 25 केवी का जेनरेटर लिया था। स्थापित किए जाने के दूसरे दिन से ही जेनरेटर में खराबी आ गई। दो बार मैकेनिक बनाया गया परंतु जेनरेटर ठीक नहीं हुआ। दोनों पक्षों की दलील सुनन...