बस्ती, सितम्बर 19 -- बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने 'द रेमंड डिवाइन शाप डिवाइन लाइफ स्टाइल (फोफो) बस्ती के खिलाफ क्षतिपूर्ति, कपड़े के मूल्य व वाद व्यय देने का आदेश दिया है। यह मुकदमा डॉ. विजय कुमार वर्मा निवासी बढ़नी ने किया था। मुकदमे में दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं हुआ और फैसला एक पक्षीय हुआ। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अधिवक्ता केके उपाध्याय के माध्यम से दायर वाद में बताया कि उन्होंने 16 दिसंबर 2024 को 'दे रेमंड डिवाइन शाप डिवाइन लाइफ स्टाइल बस्ती से एक ऊनी इनर टॉप और लोवर खरीदा। यह लोवर 4998 रुपये में खरीदा गया। जिसे वादी ने उपयोग करना शुरू किया। एक सप्ताह में ही लोवर में रोएं निकलने लगा और टॉप में छेद दिखाई दिया। इसकी शिकायत शॉप पर की। शॉप कर्मियों ने कहा कि कंपनी...
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