बुलंदशहर, जून 20 -- न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम ने नगर क्षेत्र स्थित डिजीटल वर्ल्ड शोरूम और सेंसुई कंपनी को निर्माण दोष वाला एलईडी देने का दोषी करार दिया है। आयोग ने खराब एलईडी टीवी को बदलने अथवा ब्याज समेत रुपये वापस करने का आदेश सुनाया है। इसके साथ मानसिक क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय का खर्चा भी देना होगा। न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम के जनसूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि 24 फरवरी 2023 को मोहल्ला प्रेमनगर क्षेत्र निवासी मयंक वर्मा ने नगर पालिका के सामने डिजीटल वर्ल्ड शोरूम से 37 हजार रुपये में सेंसुई कंपनी का एलईडी टीवी खरीदा था। तीन माह बाद ही टीवी में खराबी आने लगी थी। शिकायत करने पर कंपनी द्वारा इंजीनियर भेजकर मरम्मत करा दी गई। इसके बावजूद टीवी में समस्या बनी रही। बार-बार शिकायत के बाद कंपनी द्वारा पैनल बदला गया, किंतु टीवी सही नहीं ह...