धनबाद, मार्च 1 -- धनबाद, प्रतिनिधि बीसीसीएल की खरखरी कोलियरी में हिलटॉप आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर नौ जनवरी को हुई फायरिंग, बमबाजी, आगजनी और बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह को पत्थर मार कर घायल करने, अवैध हथियार रखने के मामले में मुख्य आरोपी झामुमो नेता कारू यादव उर्फ देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। यह सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चन्द्र अवस्थी व जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने पुलिस को कांड दैनिकी व आपराधिक इतिहास पेश करने का आदेश दिया है। छह फरवरी को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आईज़ेड खान की अदालत ने कारू की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कारू को पुलिस ने 16 जनवरी 2025 को बिहार के जमुई से गिरफ्तार किया था। 17 जनवरी को उसे जेल भेजा गया था। 9 जनवरी 2025 को म...