धनबाद, फरवरी 26 -- धनबाद, प्रतिनिधि खरखरी कांड से जुड़े अवैध हथियार व बम रखने के एक मामले में कारू यादव की जमानत अर्जी मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत में आरोपी कारू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही थी। आरोपी 15 जनवरी से जेल में बंद है। उसके विरुद्ध मधुबन थाना की पुलिस ने नौ अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है। जिस मामले में कारू की जमानत रद्द की गई, वह मामला दारोगा धर्मेंद्र कुमार की शिकायत पर कारू समेत 10 के विरुद्ध दर्ज हुई थी। इसमें आरोप है कि कारू समर्थक राम लखन महतो ने पुलिस को बताया कि कारू के कहने पर वह हथियार रखता है और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करता है। राम लखन ने बताया था कि वह हथियार बरामद करवा सकता है। राम लखन की निशानदेही पर पुलिस ने खरखरी स्थित बड़ा तालाब के पास स्थित आइसक्रीम द...