लखनऊ, दिसम्बर 9 -- अब खनिज सामग्रियां ढोने में इस्तेमाल होने वाले वाहनों में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) अनिवार्य होगा। वाहनों में लगी जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस को खनन विभाग के पोर्टल से जोड़वाना भी अनिवार्य होगा। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक और सचिव माला श्रीवास्तव ने कहा कि खनिज सामग्रियों के परिवहन की सतत निगरानी के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। भविष्य में इसे और विस्तार दिया जाएगा। वाहन स्वामी बाजार से जीपीएस यंत्र एआईएस-140 लगवाने के बाद इसे वेबसाइट से लिंक करवाएं। इस संबंध में जिला खनन कार्यालय या भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से तकनीकी सहयोग लिया जा सकता है। खनिज सामग्रियों की ढुलाई में तमाम अनियमितताओं की शिकायतें आती रही हैं। वैध परिवहन को बढ़ावा देने के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) प्रणाली लागू की गई है। वाहन स्वामियों ...