नई दिल्ली, नवम्बर 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह खनिज अधिकारों पर कर लगाने से संबंधित याचिकाओं को पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर निर्णय लेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को गुरुवार को एक वकील ने बताया कि नौ जज की संविधान पीठ के उस फैसले के बाद, विभिन्न राज्यों की कई याचिकाओं को अब भी निर्णय के लिए पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना बाकी है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई, 2024 के फैसले के खिलाफ एक उपचारात्मक याचिका दायर की है। शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि राज्यों की इन याचिकाओं को केंद्र की उपचारात्मक याचिका पर निर्णय के बाद ही सूचीबद्ध किया जा सकता है। मेहता ने कहा कि हम जीतें या हारें... सब कुछ उपचारात्मक याचिका के पर...