नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने के संबंध में नौ जज की पीठ द्वारा एक के मुकालबे आठ के बहुमत से दिए गए फैसले के बाद उसने एक सुधारात्मक याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत के फैसले में कहा गया था कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्यों के पास है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहुमत के फैसले के खिलाफ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष याचिका दायर करने की जानकारी दी। मेहता ने कहा कि हमने पूरी गंभीरता से सुधारात्मक याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 25 जुलाई, 2024 के अपने फैसले पर पुनर्विचार के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज कर दी थी।

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