भागलपुर, जून 21 -- भागलपुर, मुख्य संवाददाता। खान एवं भूतत्व विभाग ने भागलपुर में पदस्थ रहे निम्नवर्गीय लिपिक कुणाल किशोर को कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में तीन वेतनवृद्धि पर रोक की सजा दी है। कुणाल अभी दरभंगा जिला खनन कार्यालय में पदस्थापित हैं। लिपिक पर लघु खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति निर्गत करने में अनावश्यक विलंब करने, एकरूपता नहीं बरतने, अनुज्ञप्ति निर्गत के लिए अवैध राशि की मांग करने, सीटीएस कम्पनी को बगैर जांच-पड़ताल की अनुज्ञप्ति निर्गत या नवीकृत करने, सीटीएस कम्पनी द्वारा पीरपैंती रेलवे स्टेशन से बगैर परिवहन चालान के पत्थरों के प्रेषण से सरकार को राजस्व की क्षति होने एवं बालू के अवैध भंडारण और परिवहन में संलिप्तता और संरक्षण का आरोप लगाते हुए वर्ष 2021 में प्रपत्र 'क गठित किया गया था। इस पर लिपिक से स्पष्टीकरण भी मांगी गई थी। विभ...