हल्द्वानी, फरवरी 15 -- नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य में नदी-नालों में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को सुरक्षा के लिए नाइट विजन कैमरों वाले ड्रोन के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में रमेश कंबोज की पीआईएल पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा कि खनन माफिया पर लगाम लगाने के लिए कोई अवैध खनन विरोधी बल का गठन नहीं किया गया। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि खनन नियमों में संशोधन किया गया है और इस कारण से जिला स्तर पर अवैध खनन विरोधी बल का गठन करना जरूरी नहीं समझा गया। कोर्ट ने अधिकारियों को ड्रोन के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया है। साथ ही सरकार को 24 फरवरी तक इस पर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं...