पटना, अगस्त 28 -- राज्य में खनन से जुड़े कार्यों में तकनीकी निगरानी बढ़ायी जाएगी। इसके तहत इन कार्यों में लगे सभी पोकलेन और जेसीबी जैसे उपकरणों पर जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्णय लिया गया है कि बालू घाटों की जियो फेंसिंग कर उसे सुदृढ़ किया जायेगा। धर्मकांटा, लाइसेंस और सेकेंडरी लोडिंग प्वाइंट भी जियो फेंसिंग के दायरे में आएंगे। गुरुवार को खान एवं भूतत्व विभाग ने एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) पटना के साथ बैठक कर डिजिटल व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। विभागीय सचिव दिवेश सेहरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जीपीएस से छेड़छाड़ करने वाले उपयोगकर्ताओं को तीन माह तक ब्लॉक कर दिया जाएगा। उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। चालान की समयावधि को पुनर्निर्धारित करने पर सहमति बनी। दूसरे राज्यों से आने वाले ख...