गोरखपुर, अप्रैल 30 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददातामहायोजना-2031 (पुनरीक्षित) के लागू होने के बाद भी गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में भाग क के रूप में शामिल जमीनों के भू-उपयोग प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर लगी रोक हटा दी गई है। हालांकि इसके लिए अब निर्धारित फार्मेट में शपथ पत्र भरना होगा। शपथ पत्र भरने के साथ ही 50 रुपये शुल्क जमाकर प्राधिकरण से भू उपयोग प्रमाण पत्र (लैंडयूज) लिया जा सकता है। बता दें, प्राधिकरण की ओर से गोरखपुर महायोजना-2031 में भाग क के रूप में शामिल जमीनों के भू-उपयोग प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर 31 मार्च को अस्थायी रोक लगाई गई थी। प्राधिकरण के नगर योजनाकार हितेश शर्मा के मुताबिक भू उपयोग प्रमाण पत्र लेते समय शपथ पत्र में यह विश्वास दिलाना होगा कि प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए कोई निर्माण नहीं करेंगे। शपथ पत्र पर आवेदन ...