वरिष्ठ संवाददाता, जनवरी 24 -- वर्ष 2017 से वर्ष 2021 के बीच यातायात नियम तोड़ने पर किए गए चालान खत्म नहीं होंगे। इन्हें भरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में प्रदेश सरकार को वर्ष 2023 में बनाए गए कानून में छह हफ्ते के अंदर संशोधन लागू करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन की याचिका पर जारी किए गए। प्रदेश सरकार ने इस कानून के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े 10 लाख से अधिक लंबित मुकदमे समाप्त कर दिए गए थे, साथ ही परिवहन विभाग के स्तर पर लंबित 1 लाख से अधिक ई-चालान भी बंद कर दिए गए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने इसे सड़क सुरक्षा के मूल उद्देश्य के खिलाफ बताते हुए याचिका दायर की थी। जिस पर 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पूर्व आदेश 20 नवंबर 2025 के ...