लखनऊ, अक्टूबर 31 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राजस्व परिषद ने खतौनी में अंश निर्धारण के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अंश निर्धारण के लिए पहले ग्रामवार व्यवस्था लागू थी, लेकिन चलते वरासत का काम रुक जाता था। इसीलिए अब गाटावार अंश निर्धारण की व्यवस्था लागू की गई है। राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश जिलाधिकारियों को भेज दिए हैं। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-31 (2) के अनुरूप प्रदेश के सभी राजस्व गांवों की खतौनियों में खातेदारों/सह-खातेदारों के गाटों में अंश निर्धारण का काम करने का निर्देश पूर्व में दिया गया था। भूलेख पोर्टल के मुताबिक प्रदेश के 1,06,666 गांवों के 7.62 करोड़ गाटों में 6.56 करोड़ में अंश निर्धारण काम पूरा हो चुका है। अभी 1.06 करोड़ गाटों में अंश निर्धारण का काम शेष ब...
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