पटना, नवम्बर 28 -- खगड़िया के जिला उद्योग केंद्र के वर्तमान में उद्योग विस्तार पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह को 2014 में 10 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में सुनवाई के बाद भागलपुर के निगरानी कोर्ट के न्यायाधीश दीपक कुमार -1 ने दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक महीने का साधारण कारावास होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। निगरानी ब्यूरो के अनुसार नवीन कुमार सिंह ने शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार से लेथ वर्क दुकान का निबंधन के एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। जिसमें आरोपी को 17 जनवरी 2014 को 4500 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में तत्कालीन अनुसंधानकर्ता पुलिस निरीक्षक दीनानाथ चौधरी द्वारा सटीक और समय पर आरोप पत्र दाखिल किया गय...