शिमला, जुलाई 16 -- हिमाचल प्रदेश सरकार को एक हाइड्रो प्रोजेक्ट की रॉयल्टी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी जीत मिली है। सूबे के किन्नौर जिला में सतलुज नदी पर बनी कड़छम-वांगतू जलविद्युत परियोजना से हिमाचल को 12% की जगह अब 18% रॉयल्टी मिलेगी। इससे सरकार को हर साल करीब 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी और दूसरी पुरानी परियोजनाओं से भी मिलाकर सालाना करीब 250 करोड़ रुपए का फायदा होगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मई 2024 में हिमाचल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करता है, जिसमें कंपनी को सिर्फ 12% रॉयल्टी देने की अनुमति दी गई थी। दरअसल वर्ष 1999 में हुए समझौते के मुताबिक इस 1045 मेगावाट की परियोजना से पहले 12 साल तक 12% रॉयल्टी और उसके बाद अगले 28 साल तक 18% रॉयल्टी देनी थी। सितंबर 2011 से कंपनी ने 12 सा...