किशनगंज, फरवरी 16 -- बहादुरगंज। क्षेत्र में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जुगाड़ वाहन परिचालन पर प्रतिबंध संबंधी न्यायादेश का पालन नहीं होने के बावत ग्रामीण क्षेत्र सहित नगर पंचायत बहादुरगंज अंतर्गत जुगाड़ वाहन का परिचालन धड़ल्ले से जारी रहना विभागीय लापरवाही के तौर पर उजागर हुआ है। जानकारी के अनुसार कालांतर में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 से जुड़े आवश्यक मानकों जुगाड़ वाहन का पंजीकरण, परमिट,बीमा, फिटनेस व प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण जुगाड़ वाहन के परिचालन पर रोक लगाकर राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। स्थानीय प्रशासन एवं यातायात विभाग द्वारा जुगाड़ वाहन से जुड़े अवैध परिचालन पर रोक संबंधी न्यायादेश का पालन में उदासीनता उजागर को नजर अंदाज नहीं...
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