कानपुर, नवम्बर 15 -- स्थायी लोक अदालत ने दुर्घटना में क्षतिग्रस्त लोडर की बीमा राशि 5,14,673 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। पांच हजार मुकदमा खर्च देने का आदेश भी दिया है। लालपुर सीढ़ी अटारा सचेंडी निवासी वेद प्रकाश ने आइसीआइसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गोमतीनगर लखनऊ के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। आरोप था कि उनके लोडर का बीमा 21 मई 2018 से 20 मई 2019 तक वैध था। 18 अक्तूबर 2018 को गोंडा के कर्नलगंज में सड़क पर आई गाय को बचाने के चक्कर में लोडर सड़क किनारे खड़ी ट्राली से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया था। वाहन का सर्वे कराने के बाद 19 अक्तूबर 2018 को टोचिंग कर सचेंडी स्थित वर्कशाप में लोडर को लाया गया। मरम्मत में छह लाख खर्च का एस्टीमेट बना। उन्होंने 5,14,673 रुपये...