रामपुर, अप्रैल 25 -- शहर के चर्चित क्वालिटी बार प्रकरण में सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। इसे आजम के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में हाईवे स्थित क्वालिटी बार का यह चर्चित मामला रहा है, जिसमें 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि आजम खां ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह को अपनी पत्नी को 1200 रुपये किराये पर नाम कर दी थी। बाद में इसमें आजम खां के बेटे को भी सह किरायेदार के रूप में दर्शा दिया गया था। उस समय जिला सहकारी संघ के चेयरमैन जफर अली जाफरी थे। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया था। पुलिस ने चेय...