विधि संवादादाता, मई 17 -- रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार प्रकरण में सपा नेता आजम खां को बड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वहीं, गवाह को धमकाने के केस में उनकी जमानत मंजूर हो गई है। इसे आजम को राहत के तौर पर देखा जा रहा है। सिविल लाइंस क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि आजम खां ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार के 302 वर्ग मीटर के हिस्से को अपनी पत्नी को 1200 रुपये किराये पर दे दिया था। बाद में, उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सह किरायेदार के रूप में जोड़ लिया था। इस मामले में जिला सहकारी संघ के चेयरमैन जफर अली जाफर...