नई दिल्ली, अप्रैल 9 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायाल ने बुधवार को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट(क्लैट) यूजी-2025 में त्रुटियों को लेकर दायार याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इनमें प्रश्नावली में त्रुटियों का आरोप लगा है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने इस बाबत याचिकाकर्ताओं व कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के वकीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित हुई थी। पिछले साल दिसंबर में आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2025 देश के राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर लॉ पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए की गई थी। इस बीच पीठ ने क्लैट पीजी-2025 में कुछ प्रश्नों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय की है। परीक...