रांची, दिसम्बर 6 -- रांची, संवाददाता। राजधानी में बनाए गए चार परीक्षा केंद्र में रविवार को आयोजित होने वाली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट-2026 परीक्षा के सफल एवं कदाचारमुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह प्रतिबंध 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह निषेधाज्ञा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जारी की गई है। इसके प्रभावी होने के दौरान, परीक्षा केंद्रों के समीप पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा लगाना तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित रहेगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र या हथियार लेकर चलना और किसी भी तरह क...
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