आगरा, मई 29 -- एलआईसी से जीवन बीमा पॉलिसी धारक महिला की कैंसर की बीमारी से मौत हो गई। उसके बेटे ने क्लेम प्रस्तुत किया तो बीमा कंपनी ने पूर्व बीमारी छिपाने का हवाला देकर क्लेम खारिज कर दिया। तब उसने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मामला प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने एलआईसी (लाइफ इंश्योरेंश कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 18.50 लाख रुपये वादी को 45 दिन के भीतर दिलाने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में 60 हजार अदा करने होंगे। वादी रोहित अग्रवाल निवासी अपर्णा पंचशील अपार्टमेंट बोदला ने वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश शर्मा के माध्यम से आयोग में सात सितंबर 2020 को मुकदमा दायर किया था। बताया कि वादी की मां सुनीता अग्रवाल ने एलआईसी से 28 नवंबर 2018 को जीवन बीमा पॉलिसी ली थी। जिसमें व...
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