मुजफ्फरपुर, सितम्बर 10 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। हथौड़ी थाना इलाके के एक मध्य विद्यालय के आठवीं कक्षा में घुसकर छात्राओं से छेड़खानी करने के मामले में दोषी युवक को मंगलवार को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने हथौड़ी थाना के भदई गांव निवासी प्रवीण कुमार को अलग-अलग तीन धाराओं में अधिकतम दो वर्ष कारावास व 11 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने सात गवाहों का न्यायालय में बयान दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि स्कूल के हेडमास्टर राकेश कुमार ने 9 दिसंबर 2024 को पुलिस को बताया कि नौ दिसंबर 2024 को आरोपित प्रवीण कुमार क्लास में घुसकर तीन छात्राओं से छेड़खानी की। छात्राओं के शोर मचाने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक राकेश कुमार व अन्य शिक्षक पहुंचे। विरोध करने पर ...
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