देवरिया, अगस्त 13 -- देवरिया, निज संवाददाता। अब क्रेता, विक्रेता के ओटीपी नंबर देने पर ही जमीन का बैनामा होगा। जमीन की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने को जुलाई से नया नियम लागू हो गया है। क्रेता, विक्रेता के मोबाइल नंबर पर दो-तीन बार ओटीपी आयेगा। ओटीपी नंबर डालने पर ही आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। जमीन रजिस्ट्री के पैन कार्ड नंबर देना या फॉर्म 60 भरना अनिवार्य होगा। बैनामा के समय फसली वर्ष की ताजा खतौनी भी प्रस्तुत करनी होगी। जमीन की रजिस्ट्री में जालसाजी रोकने को नई व्यवस्था लागू की गई है। अब बिना ओटीपी बताए जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। रजिस्ट्री से पहले मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को बताना अनिवार्य होगा। ओटीपी नंबर डालने पर ही आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मोबाइल पर मिले ओटीपी को निर्धारित समय में भरना होगा। ऐसा न करने पर दोबारा...