चाईबासा, फरवरी 8 -- चाईबासा, संवाददाता। उपभोक्ता आयोग में दायर एक महत्वपूर्ण मामले में शिकायतकर्ता सीआरपीएफ के सेकंड इन कमांड सच्चिदानंद मिश्रा को बड़ी राहत देते हुए आयोग ने एसबीआई कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड एवं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रालि को सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया है। शिकायतकर्ता सच्चिदानंद मिश्रा ने वर्ष 2010 में एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन कार्ड कभी भी उसके पास वितरित नहीं हुआ। इसके बावजूद उसे बार-बार बकाया राशि जमा करने के लिए फोन कॉल्स और बिल प्राप्त होते रहे। बाद में जब शिकायतकर्ता ने अपना सिबिल रिपोर्ट जांचा, तो लगभग 5 रुपये बकाया दर्शाया गया। जिससे उनका क्रेडिट स्कोर गिरकर 558 तक पहुंच गया। शिकायतकर्ता ने एसबीआई कार्ड से ई-मेल के माध्यम से कई बार संपर्क किया व बैंकि...