नई दिल्ली, जनवरी 12 -- डिजिटल संपत्ति बाजार में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्तपोषण और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है। अब क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर खाता खोलने के लिए लाइव सेल्फी, जियो टैगिंग और उन्नत पहचान सत्यापन अनिवार्य होगा। वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू ) ने नए एंटी मनी लॉन्ड्रिंगऔर केवाईसी दिशानिर्देश जारी किए हैं। आठ जनवरी को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंज को अब केवल दस्तावेज अपलोड के आधार पर ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। नए नियमों के तहत, उपयोगकर्ताओं को खाता बनाते समय एक लाइव सेल्फी लेनी होगी, जिसमें आंख झपकाने या सिर हिलाने जैसे संकेतों के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदन करने वाला ...