नई दिल्ली, जुलाई 14 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि क्रिप्टो करेंसी में लेन-देन से देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हाईकोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में एक व्यवसायी को जमानत देने से इनकार कर करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की पीठ ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में लेन-देन से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे मान्यता प्राप्त धन गुमनाम व अज्ञात धन में विलीन हो जाता है। पेश मामले में उमेश वर्मा को दिसंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। वह इस मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर था। पीठ ने दुबई स्थित क्रिप्टो करेंसी कंपनी प्लूटो एक्सचेंज के खिलाफ मामले में आरोपी वर्मा को जांच अधिकारी या निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। अदालत ने प्रथम दृष्...