संतकबीरनगर, नवम्बर 4 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में पुलिस अब क्राइम से कमाई गई अपराधियों की संपत्ति को विवेचक को कुर्क करा सकेंगे। यह अधिकार नए कानून में दिया गया है। इसके लिए विवेचक को एसपी से अनुमोदन प्राप्त करके कोर्ट में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। कोर्ट चाहेगा तो इसकी जांच कराएगा या फिर विवेचक के कथन पर विश्वास करके अपराधियों की संपत्ति को कुर्क कराने का आदेश देगा। नया आपराधिक कानून देश में एक जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। नए आपराधिक कानूनों की विशेषताएं बताने के लिए डीजीपी के निर्देश पर चार दिवसीय जागरूकता अभियान 2.0 चलाया गया है। जिसमें पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को नए कानून के बारे में प्रशिक्षित किया गया। खासकर जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल संरक्षण के प्राविधान,नए अपराध,प्रोद...