संवाददाता, अक्टूबर 15 -- उत्तर प्रदेश के मथुरा में 21 साल के एक परचून दुकानदार को पांच साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। किशोर न्याय बोर्ड ने मामला विशेष पोक्सो अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। हालाँकि अपराध के समय अपराधी 17 वर्ष का था, फिर भी बोर्ड ने अपराध की "गंभीर और क्रूर प्रकृति" का हवाला देते हुए, उस पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया। परचून की दुकान पर बेसन लेने गई पांच वर्ष की बच्ची के साथ कुकर्म करने वाले अल्प वयस्क को एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार की अदालत ने 20 वर्ष के कारावास के अलावा 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से भी दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी साहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद चतुर्वेदी और विशेष लोक अभियोजक राम...