शिमला, मई 16 -- हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन दिनों एक बंगले को लेकर सरकार और कोर्ट के बीच कश्मकश चल रही है। इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए उसे निर्देश दिया है कि वह शिमला के हैरिंग्टन एस्टेट में बंगला नंबर 3 को खाली करवाए और 10 दिनों के भीतर इसकी चाबियां कोर्ट को सौंपे। हाई कोर्ट ने कहा कि शिमला के हैरिंग्टन एस्टेट में बंगला विशेष रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए हैं और इसे किसी और को आवंटित नहीं किया जा सकता। सरकार की ओर से पेश हलफनामे में कहा गया है कि हैरिंग्टन शिमला स्थित मकान नंबर 3 टाइप-फोर बंगला पीसी गुप्ता अतिरिक्त निदेशक पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और मुख्य अभियंता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिमला के कब्जे में है। उसे ...