नई दिल्ली, फरवरी 18 -- मस्जिद का एक हिस्सा ढहाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के एक जिलाधिकारी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। खास बात है कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस दावे पर भी गौर किया कि विचाराधीन ढांचा निजी भूमि पर है, इसकी अनुमति 1999 में नगर निगम अधिकारियों ने दी थी। साथ ही कहा गया कि इस मंजूरी को खत्म करने की कोशिश को भी हाईकोर्ट ने करीब 20 साल पहले रद्द कर दिया था। शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से यह बताने को कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देश की कथित तौर पर अवज्ञा कर कुशीनगर में मस्जिद का एक हिस्सा गिराने के मामले में उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि अगले आदेश तक संबंधित ढां...