मुजफ्फरपुर, फरवरी 11 -- मुजफ्फरपुर, प्रसं.। क्यूआरटी के जवान पर हमला मामले में दोषी पाए गए युवक वैशाली बलिगांव थाना क्षेत्र के कावा चिकनौटा निवासी शिवू खान उर्फ इलियास‌ को डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई गई है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश-10‌ अभय श्रीवास्तव‌‌ के कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई। दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। एपीपी अरूण कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले मे 7 गवाहों का कोर्ट में बयान कराया गया। घटना 26 सितंबर 2023 की है। सिपाही संतोष कुमार के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

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