जयपुर, मई 20 -- राजस्थान उच्च न्यायालय ने कॉलेज शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र को 60 वर्ष से 65 वर्ष तक बढ़ाने वाली याचिका पर नोटिस कर सरकार से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता अशोक कुमार अग्रवाल की तरफ से उनके अधिवक्ता अक्षय दत्त शर्मा व सुप्रिय ने पैरवी की। अधिवक्ता अक्षय दत्त शर्मा ने बताया कि याचिका पर राज्य सरकार, विधि व उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि क्यों न प्रदेश के कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष कर दी जाए। यह आदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ comprising न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश आनंद शर्मा ने सोमवार को दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ताओं सुप्रिय और अक्षय दत्त शर्मा ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार औ...